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सेंथिल बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार


सुप्रीम कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के तुरंत बाद तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में बहाल किए जाने पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ इस बात की जांच करने पर सहमत हुई कि क्या एक मंत्री के रूप में उनकी भूमिका गवाहों पर दबाव डालेगी जब उनके खिलाफ गवाही देने की बात आएगी। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बालाजी को इस आधार पर जमानत देने के 26 सितंबर, 2024 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी कि उनकी बहाली से गवाह दबाव में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी थी कि मुकदमा जल्द शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। तीन दिन बाद 29 सितंबर को बालाजी को एक बार फिर राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। न्यायमूर्ति ओका ने पूछा कि हम जमानत दे देते हैं और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते हैं? कोई भी यह मानने को बाध्य होगा कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी स्थिति के कारण अब गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है? अदालत ने कहा कि वह जमानत देने वाले पूरे फैसले को वापस नहीं लेगी लेकिन गवाहों के दबाव में आने की आशंका की जांच करेगी। आशंका यह है कि विधेय अपराधों में दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, गवाह कैबिनेट मंत्री का पद संभाल रहे दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ गवाही देने की मानसिक स्थिति में नहीं हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह एकमात्र पहलू है प्रथम दृष्टया हम आवेदन पर विचार करने के इच्छुक हैं। बालाजी के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर, 2024 तय की। द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में पिछले साल जून में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह तब तमिलनाडु में बिजली, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री के रूप में कार्यरत थे।

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