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आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला


आतिशी पर भाजपा के खिलाफ गलत आरोप लगाने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप है। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि आतिशी और सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर आप विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जो सरासर गलत है।दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 23 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने पाया कि पता गलत पाए जाने के कारण समन तामील नहीं हो पाया। हालांकि, आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं। शिकायत की एक प्रति अदालत में मौजूद उनके वकील को दे दी गई है। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर के वकील शौमेंदु मुखर्जी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति (आतिशी) अपने अधिवक्ताओं के साथ वीसी के माध्यम से पेश हुए और दावा किया कि समन वितरित नहीं किया गया था। जो मेरे लिए बहुत ही बेतुका तर्क है। अब उन्हें अगली तारीख पर जमानत लेनी होगी और मुकदमों का सामना करना होगा।बता दें कि आतिशी पर भाजपा के खिलाफ गलत आरोप लगाने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप है। प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि आतिशी और सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर आप विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जो सरासर गलत है। इसे पार्टी की छवि खराब हुई है।

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