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नहीं लगेगा अब मेडिकल सीट छोड़ने पर कोई जुर्माना


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मेडिकल सीट से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में मेडिकल को सीट छोड़ने पर अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा की मेडिकल सीट छोड़ने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगने का नियम अब प्रभावी नहीं है। इस नियम को राज्य सरकार खत्म कर चुकी है।गौरतलब है कि इससे पहले ये नियम था कि अगर कोई छात्र मेडिकल को सीट को छोड़ता है तो उसे पांच लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इस नियम को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मेडिकल संस्थान में छात्र के साथ बदसलूकी होती है तो इसकी भी जांच करवाई जाएगी। बता दें कि कई बार मेडिकल के छात्र निजी कारणों से मेडिकल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे और पीजी को पूरा करने में असमर्थ रहते थे। ऐसे में इस नियम को खत्म कर दिया गया है।बता दें कि हाल ही में सपा के मान सिंह ने ये आरोप लगाया था कि संजय गांधी पीजीआई के डॉक्टरों को परेशान किया गया है। अस्पताल के तीन डॉक्टरों को दूसरी जाति का होने के कारण परेशान किया गया है। इस परेशानी के बाद ही उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी होगी।

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