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पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की चयन समिति आज अगले CEC के चयन के लिए बैठक करेगी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली चयन समिति सोमवार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के नाम को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में बैठक करेगी। इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। यह बैठक मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने से पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर होगी। पैनल सर्च कमेटी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में से किसी एक नाम की सिफारिश करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति सिफारिश के आधार पर अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगे। ज्ञानेश कुमार दौड़ में आगे हैं। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। अब तक सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त (ईसी) को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के सेवानिवृत्त होने के बाद सीईसी के पद पर पदोन्नत किया जाता था।हालांकि, पिछले साल सीईसी और ईसी की नियुक्तियों पर एक नया कानून लागू होने के बाद, एक खोज समिति ने पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा विचार के लिए पांच सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया। सीईसी के अलावा, राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से पैदा हुई रिक्ति को भरने के लिए एक नए ईसी की भी नियुक्ति की जा सकती है। जबकि “मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023” के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल पिछले साल अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से पैदा हुई रिक्तियों को भरने के लिए ईसी ज्ञानेश कुमार और संधू को नियुक्त करने के लिए किया गया था।कानून के अनुसार, सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और इसमें लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी उन्हीं उम्मीदवारों का इस्तेमाल किया जा सकता है।कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर का पद संभाल रहे हैं या संभाल चुके हैं और वे ईमानदार व्यक्ति होंगे जिन्हें चुनाव प्रबंधन और संचालन का ज्ञान और अनुभव होगा। दूसरे शब्दों में, कार्यरत और सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

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