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गलत पहचान के चलते CBI ने किया था अरेस्ट, कोर्ट से मिल गई जमानत


नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को गंगाधर गुंडे को जमानत दे दी। यह घटनाक्रम जांच एजेंसी द्वारा एक योजनाबद्ध ऑपरेशन के दौरान मुख्य आरोपी राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी को बिहार से पकड़ने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। सीबीआई ने एन गंगाधर अप्पा नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में एक अलग मामले में बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने गुंडे को गलत पहचान के कारण गिरफ्तार किया था क्योंकि उसका नाम एक जैसा था।चल रही जांच में अब तक एक दर्जन से अधिक संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है – प्रत्येक ने कथित तौर पर एनईईटी परीक्षा पत्रों के लीक और वितरण में भूमिका निभाई है। केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में घोटाले में शामिल व्यक्तियों के जटिल जाल को ध्वस्त करने के लिए कई स्थानों (पटना और कोलकाता सहित) पर समन्वित छापेमारी की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एनईईटी-यूजी पेपर लीक कांड के सरगनाओं में से एक राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया। उसे सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिनों के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, पटना उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक (यूजी) के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की हिरासत शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। केंद्रीय जांच एजेंसी अब इन आरोपियों से हिरासत में पूछताछ कर सकेगी और उनका सामना मामले के ‘मास्टरमाइंड’ रॉकी उर्फ ​​राकेश रंजन से करा सकेगी, जिसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 व्यक्तियों की हिरासत उसे सौंपे जाने का अनुरोध किया था। इन आरोपियों को कुछ दिन पुलिस हिरासत में रखने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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