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ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का नाम रखा ‘अपराजिता’


पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए सोमवार (2 सितंबर) को एक विशेष सत्र बुलाया है। इंडिया टीवी को मिले दस्तावेजों के मुताबिक, इस विधेयक का नाम ‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024’ होगा। राज्य सरकार का प्रस्तावित विधेयक ऐसे समय आया है जब 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है।पश्चिम बंगाल विधानसभा बलात्कारियों को सजा के तौर पर मौत की सजा देने का यह विधेयक पेश करने जा रही है। कल कितनी देर तक चर्चा होगी यह तय करने के लिए बीए (बिजनेस एडवाइजरी) समिति आज बैठक करेगी. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी इस बिल का समर्थन कर सकती है।
बंगाल कैबिनेट में बिल के प्रस्ताव को मंजूरी
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने पहले कहा, “प्रस्तावित विधेयक 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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