लखनऊ । समय कब करवट ले और बुरे दिन कब शुरू हो जाये, ये पता नहीं चलता। जिस थाने में कल तक हुक्म चलता था आज ये उसी थाने में मुकदमा दर्ज हैं। पिछले दिनों अयोध्या में युवती से प्रेम-प्रसंग के चलते बीएड के छात्र को जबरन फांसी पर लटकाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया था।अब मामले में कोर्ट ने मां और उसको दो बेटों व दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राकेश कुमार की अदालत से दिया गया है। मामला थाना इनायत नगर क्षेत्र का है. और खास बात ये है कि ये इसी थाने के थाना इनायतनगर चौकी इंचार्ज हैरिंग्टनगंज रजनीश पांडे पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया है। दरोगा रजनीश पांडे जिस थाने में तैनात हैं उसी थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है।मृतक युवक की मां सावित्री देवी के अधिवक्ता शैलेंद्र जायसवाल ने बताया कि सावित्री देवी निवासी मलेथु खुर्द थाना इनायतनगर का बेटा इंद्र कुमार बीएड का छात्र था।उसके साथ उसकी गांव की युवती भी बीएड कर रही थी। दोनों में प्रेम-प्रसंग चल रहा था इसकी जानकारी युवती के घर वालों को हुई, 12 मार्च 2023 को युवती के भाई धर्मेंद्र गुप्ता, महेंद्र गुप्ता और उनकी मां मूर्ति देवी ने इंद्र कुमार के घर जाकर जान से मार डालने की धमकी दी, इसकी रिकॉर्डिंग इंद्र कुमार के मोबाइल फोन में रिकॉर्डेड है। 14 मार्च 20 23 को शाम 6 बजे धर्मेंद्र इंद्र कुमार के घर गए और उसकी मां से कहा कि पुलिस आई है. इंद्र कुमार को भेज दो, इंद्र कुमार दोनों लोगों के साथ चला गया इसके बाद उसकी लाश गांव के पोखरिया तालाब के पास जामुन के पेड़ से लड़की मिली। आरोप है कि धर्मेंद्र, महेंद्र और उसकी मां मूर्ति देवी ने मिलकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। मृतक की मां ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। जांच के लिए हैरिंग्टनगंज चौकी प्रभारी रजनीश पांडे ने इंद्र कुमार का मोबाइल लिया था। इसमें दोनों भाइयों और उसकी मां द्वारा गाली दी।गाली दिए जाने और जान से मार डालने की धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। मोबाइल में सुरक्षित डाटा को चौकी इंचार्ज रजनीश पांडे ने अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए डिलीट कर दिया।अधिवक्ता शैलेंद्र जायसवाल ने बताया कि शायद दरोगा रजनीश पांडे को यह जानकारी नहीं थी कि मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में भी ट्रांसफर कर दिया गया था, जो अब भी मौजूद है। मृतक की मां सावित्री देवी ने धारा 156ध्3 के तहत न्यायालय में केस दायर किया और एससी, एसटी एक्ट विशेष न्यायालय ने दरोगा आरोपी दोनों भाई और मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
