बांदा । साढ़े छह साल पूर्व तिंदवारी थाना क्षेत्र के गोधनी गांव में एक युवक पर जानलेवा हमले के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.बब्बू सारंग की अदालत ने 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नाजायज असलहा रखने के जुर्म में भी सजा सुनाते हुए एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की 80 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी। दोषी को जेल भेज दिया गया।
तिंदवारी थाना क्षेत्र के गोधनी गांव निवासी गिरधारी ने 15 दिसंबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि 13ध्14 दिसंबर 2017 की रात उसका पुत्र रामकिशोर व उसके बेटे धर्मराज खलिहान में सो रहे थे। बहू गेंदिया भी थी। करीब ढाई बजे उसका पुत्र रामकिशोर लघुशंका कर रहा था। तभी तीन लोग उसके बेटे को पीटने लगे। इसी दौरान नाती धर्मराज बचाने आया तो उसको गोली मार दी। गोली नाती के जबड़े में लगी। वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। तीनों हमलावर खेतों की तरफ भाग निकले। पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के दौरान कमल पांडेय गोधनी का नाम प्रकाश में आया। उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कमल पांडेय के विरुद्ध 1 सितंबर 2018 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 24 पृष्ठीय फैसले में कमल पांडेय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
