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मैं आतंकवादी नहीं… दिल्ली हाई कोर्ट में बोले केजरीवाल


दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका के संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए निर्धारित की। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि आप नेता न तो भागने का जोखिम रखते हैं और न ही आतंकवादी हैं और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।दूसरी ओर, सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील डीपी सिंह ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर किए बिना केजरीवाल के सीधे उच्च न्यायालय जाने पर आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह अभी भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। इससे पहले बुधवार को, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी थी। कार्यवाही के दौरान, केजरीवाल ने अदालत से बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने कहा कि उनका प्रतिनिधित्व पहले से ही उनके वकीलों के माध्यम से किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पत्नी ने वर्षों तक उनके स्वास्थ्य के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और चूंकि उन्हें उनकी बीमारियों और चिकित्सा इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी थी, इसलिए उन्हें हर हफ्ते उनके मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करना उचित और आवश्यक था।

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