Breaking News
Home / अंतराष्ट्रीय / Supreme Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर एनसीपी नेता Nawab Malik को जमानत दी

Supreme Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर एनसीपी नेता Nawab Malik को जमानत दी


मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर जमानत दे दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मलिक के वकील की दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने उल्लेख किया कि मलिक कई बीमारियों से पीड़ित हैं।शीर्ष अदालत ने कहा कि मलिक की मेडिकल जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक वैध रहेगी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत देने का विरोध नहीं किया और कहा कि अंतरिम मेडिकल जमानत को स्थायी बनाया जा सकता है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े एक मामले के सिलसिले में फरवरी 2022 में मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक ने अपनी पुरानी किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से राहत मांगी और योग्यता के आधार पर जमानत का भी अनुरोध किया।मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा इब्राहिम – एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों में एक प्रमुख आरोपी – और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है।

About United Times News

Check Also

‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ पर केंद्र के फैसले का विरोध शुरू

🔊 पोस्ट को सुनें तमिलनाडु सरकार नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्र सरकार के फैसले के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Best WordPress Developer in Lucknow | Best Divorce Lawyer in Lucknow | Best Advocate for Divorce in Lucknow
× Join With Us