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कोर्ट से भाजपा एमएलसी को फटकार, माफी मांगने का दिया निर्देश


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा एमएलसी एन रविकुमार को कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए मौखिक रूप से माफ़ी मांगने को कहा, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर उन्हें पाकिस्तानी कहा था। न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की अवकाश पीठ ने यह टिप्पणी रविकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उन्होंने टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।एन रविकुमार ने अपनी सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। इसे भावनात्मक आवेग बताते हुए, जिससे उन्हें बचना चाहिए था, रविकुमार ने कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है और उनकी टिप्पणी उसके चरित्र से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा, “यह एक भावनात्मक टिप्पणी थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भाजपा एक जिम्मेदार केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी है। मेरी ओर से ऐसी टिप्पणी करना सही नहीं था। मैं अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगना चाहता हूं।”न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बयान देने लायक नहीं हैं। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट में एक मौजूदा मंत्री के साथ क्या हुआ। आप भी अलग नहीं हैं, आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। यह संदर्भ मध्य प्रदेश में हुई एक हालिया घटना का था, जहां जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रीफिंग का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने एक आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद लोगों की तरह ही “उसी समुदाय की एक बहन” को भेजा था, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया था। रविकुमार उस समय मुश्किल में पड़ गए जब उन्होंने एक भाजपा नेता की गिरफ्तारी से जुड़ी एक स्थानीय घटना से निपटने के आईएएस अधिकारी के तरीके पर सवाल उठाया और कथित तौर पर सांप्रदायिक संदर्भ देते हुए उन्हें पाकिस्तान से जोड़ा।

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