सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)-यूजी परीक्षा में एक विशेष प्रश्न पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का उत्तर सही था। अदालत की यह टिप्पणी आईआईटी दिल्ली द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा आज अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद आई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार के आधार पर एनईईटी-यूजी की दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, 711 अंक हासिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में एक प्रश्न को चुनौती दी जिसमें अस्पष्ट विकल्प थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त प्रश्न का विकल्प 4 अद्यतन एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार सही उत्तर था। हालाँकि, विकल्प 2 चुनने वाले छात्रों को अनुग्रह अंक भी दिए गए क्योंकि यह एनसीईआरटी के पिछले संस्करणों के अनुसार सही था। विशेषज्ञों के एक पैनल ने सवाल की जांच की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल एक ही विकल्प था, जो विकल्प 4 है। इसलिए एनटीए अपनी उत्तर कुंजी में सही था जो कि विकल्प 4 था।
Check Also
‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ पर केंद्र के फैसले का विरोध शुरू
🔊 पोस्ट को सुनें तमिलनाडु सरकार नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्र सरकार के फैसले के …