यूपी में तैनात पीआरडी जवानों के लिए एक राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसलएहाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दिए जा रहे भत्ते को विसंगति वाला मानते हुए उसमें सुधार की जरूरत बताई है।कोर्ट ने यूपी सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि वह प्रांतीय रक्षक दल के तहत नियुक्ति होमगार्डों को दिया जाने वाला प्रतिमाह भत्ता पुलिसकर्मी को मिलने वाले 30 दिन के न्यूनतम वेतमान के समान हो क्योंकि पीआरडी जवान भी आपातकाल और भूमि एवं व्यवस्था के रखरखाव के लिए पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।
’याचिका में कहा गया था ये’
जानकारी के मुताबिकएयाचियों की ओर से कहा गया कि वह चयनित हैं और कई जिलों में प्रांतीय रक्षक दल में तैनात हैं। उन्हें भी उत्तर प्रदेश होमगार्डस अधिनियम 1963 के तहत चयनित होमगार्डों के समान भुगतान किए जाने वाले लाभों को प्रदान किया जाना चाहिए।याचियों की ओर से कहा गया कि उनका चयन संयुक्त प्रांत रक्षक दल अधिनियमए 1948 के आदेश के अनुसार हुआ है।
वह सार्वजनिक शांति के संरक्षण के लिए पुरुषों को हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देकर आत्म सहायता और अनुशासन पैदा करने और प्रदेश के भीतर समुदाय और संपत्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वे आपातकाल और भूमि एवं व्यवस्था के रखरखाव के लिए पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करते हैंएफिर भी उनका वेतन इतना कम है।