सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में सुनवाई 7 जून तय की है। गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी। गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत में एक आवेदन देकर कहा कि कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समय चाहिए। जज शुभम वर्मा ने सुनवाई की अगली तारीख 7 जून तय की है। वादी के वकील संतोष कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया कि गांधी कोर्ट से भाग रहे हैं। अदालत ने पिछले दिसंबर में गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था. इसके बाद, कांग्रेस नेता ने 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोक दी थी और अदालत में पेश हुए, जिसने उन्हें जमानत दे दी। बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए गांधी के खिलाफ 4 अगस्त, 2018 को यहां शिकायत दर्ज की गई थी।अदालत ने पिछले साल दिसम्बर में राहुल के खिलाफ वारंट जारी किया था। बाद में राहुल अमेठी में अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ रोककर 20 फरवरी को अदालत में हाजिर हुए थे और उन्हें जमानत मिल गयी थी। मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरू में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी की एक टिप्पणी का हवाला दिया था जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि ‘‘भाजपा ईमानदारीपूर्ण और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन उसका एक पार्टी अध्यक्ष हत्या के मामले में आरोपी है।’’ राहुल गांधी ने जब यह टिप्पणी की थी तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे।
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